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बाल-विवाह रोकथाम के लिए विशेष अभियान के तहत किया जागरूकता कार्यक्रम, थानाधिकारी चितावा ने आमजन व विद्यार्थियों को किया जागरूक

सद्दाम रंगरेज, प्रधान संपादक Fri, 17-Apr-2026

कुचामनसिटी(नागौर डेली न्यूज) : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना-कुचामन नाहर सिंह मीणा के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति, कुचामन द्वारा बाल विवाह को रोकने के विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त विशेष अभियान के तहत अक्षय तृतीया दिनांक 19-04-2026 एवं पीपल पूर्णिमा दिनांक 31-05-2026 के अवसरों होने वाले बाल-विवाह को रोकना है। 
 

 

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इसी क्रम में अध्यक्ष विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुन्दर लाल खारोल के निर्देशानुसार थानाधिकारी, पुलिस थाना, चितावा तेजाराम ने मारवाड़ केसरी स्कूल, चितावा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाल-विवाह एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय है। बाल विवाह हमारे समाज के विकास में एक बड़ी बाधा है। इससे बच्चों का बचपन छिन जाता है। खासकर लड़कियों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, जल्दी जिम्मेदारियों उठानी पड़ती है। कई बार कम उम्र में मां बनने के कारण उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। 
 

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बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुरीति नहीं है, बल्कि यह कानूनन अपराध भी है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत लड़कियां की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई हैं। इसके बावजूद आज भी हमारे समाज में कई स्थनों पर यह प्रथा जारी है। बाल विवाह के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। कम उम्र विवाह होने से लड़कियां की शिक्षा रूक जाती है। उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 

कई बार उन्हें घरेलू हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। यदि किसी को बाल विवाह की सूचना मिलती है, तो वह तुरंत पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाईन 1098 पर सूचना दे सकता है। बाल-विवाह रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। बाल विवाह करने, बाल विवाह में सम्मिलित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति दण्ड का पात्र होता है। हम सभी के सामूहिक सहयोग से बाल-विवाह जैसी कुरीति को जड़ से खत्म किया जा सकता है। 
 


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