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राष्ट्रीय लोक अदालत व मध्यस्थता 3.0 को लेकर बार संघ कुचामन के साथ बैठक आयोजित

सद्दाम रंगरेज, प्रधान संपादक Fri, 27-Feb-2026

कुचामनसिटी(नागौर डेली न्यूज) : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा समिति एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना-कुचामन नाहरसिंह मीणा के निर्देशानुसार अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुन्दर लाला खारोल एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती कामाक्षी मीणा ने जागरूकता कार्यक्रम किया। 

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कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए खारोल ने कहा कि सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में तथा राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आमजन को बिना अधिक खर्च और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के, आपसी सहमति से विवादों का समाधान मिल जाता है। 

 
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लोक अदालत में बैंक ऋण प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल, चैक अनादरण जैसे मामलों का आपसी समझौते से निस्तारण किया जाता है। निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्रीमती कामाक्षी मीणा ने कहा कि मध्यस्थता 3.0 अभियान के तहत न्यायालयों द्वारा पक्षकारों की सहमति से मध्यस्थ के पक्ष प्रकरण रैफर किए जाते है। मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें एक निष्पक्ष मध्यस्थ दोनों पक्षों को बैठाकर संवाद के माध्यम से समाधान खोजने में सहायता करता है। मध्यस्थ कोई निर्णय थोपता नहीं हैं, बल्कि पक्षकार स्वयं समाधान तक पहुंचते है। इससे रिश्तों में कटुता कम होती है और सामाजिक सौहार्द बना रहता है। 
 

विशेष रूप से पारिवारिक और वैवाहिक मामलों में मध्यस्थता अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है। इससे समय की बचत होती है, धन की बचत होती है और मानसिक तनाव भी कम होता है। हम सभी कर्तव्य है कि अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत और मध्यस्थता की जानकारी दें, ताकि वे अपने छोटे-बड़े विवादों का समाधान शांति और समझदारी से कर सकें। न्याय केवल अदालत की चारदीवारी तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है।


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