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हाईकोर्ट पहुंची नावां की हसीना खान, एसपी को नावां थाने की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश

सद्दाम रंगरेज, प्रधान संपादक Wed, 26-Mar-2025

नावांसिटी(नागौर डेली न्यूज) : ‘हिम्मत-ए-मर्दा...मदद-ए-खुदा’ मतलब जो इंसान हिम्मत रखते हैं यानी कोशिश करना नहीं छोड़ते उनकी खुदा भी मदद करता है अर्थात भगवान खुद सहायता करता है। ऐसी ही हिम्मत का परिचय दिया है नावां निवासी व बिल्डिंग मेटेरियल   का बिजनेस करने वाली महिला हसीना खान ने। हसीना खान पर हॉल ही में तहसीलदार के साथ धक्का-मुक्की व धमकी के आरोप लगे थे, जिसके बाद हसीना सहित तीन-चार लोगो को गिरफ्तार भी कर लिया था। यही नहीं मीडिया ट्राइल के जरिए हसीना को बजरी माफिया तक बनाने की कोशिश हुई। 

 
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इस घटना के बाद बिजनेसमेन हसीना खान टूटी नहीं बल्कि न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में एडवोकेट रज्जाक खान ने हसीना खान के केस की पैरवी की, जिससे हसीना को हाईकोर्ट से राहत मिली है तथा मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं हाईकोर्ट ने डीडवाना-कुचामन एसपी को 9 व 10 फरवरी 2025 की नावां थाना परिसर की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं। 
 
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गौरतलब है कि 10 फरवरी की रात में नावां तहसीलदार रामेश्वर लाल गढ़वाल ने अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त कर नावां थाने में खड़ा करवाया था। इसी दौरान अपने डम्पर के पकड़े जाने की जानकारी मिलने पर थाने पहुंची हसीना खान पर आरोप थे कि उन्होंने तहसीलदार के साथ धक्का-मुक्की की तथा धमकी दी। यही नहीं राजकार्या में भी बाधा पहुंचाई। इन्हीं आरोपों के बूते प्रशासन ने हसीना खान सहित तीन-चार अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था। 

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