बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ बेचने पर खाद्य पदार्थ विक्रेता पर लगाया 25000 रुपये का जुर्माना
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सद्दाम रंगरेज, प्रधान संपादक | Wed, 03-Dec-2025 |
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डीडवाना(नागौर डेली न्यूज)। न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन ने बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ विक्रय करने पर खाद्य पदार्थ विक्रेता पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 17 जुलाई को मैसर्स फूड पॉइंट कुचामन रोड डीडवाना का निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ विक्रेता मैसर्स फूड पॉइंट के पास खाद्य रजिस्ट्रेशन नहीं था, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कारवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थ विक्रेता पर जुर्माना लगाने के लिए न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पास निवेदन किया गया।
इस संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मोहन लाल खटनावलिया ने कारवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(2) व उप धारा 2(iii) के तहत बालिया निवासी खाद्य पदार्थ विक्रेता मोहम्मद हुजैफा पुत्र मोहम्मद सफीक पर 25000 का जुर्माना अधिनियम की धारा 58 के तहत लगाया गया है।