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कुचामन : न्याय आपके द्वारा अभियान के तहत किया गया विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

सद्दाम रंगरेज, प्रधान संपादक Wed, 25-Feb-2026

कुचामनसिटी(नागौर डेली न्यूज) : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष नाहरसिंह मीणा के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति सुन्दर लाल खारोल के आदेशानुसार विधिक सेवा समिति, कुचामन के अधिकार मित्र मनीष शर्मा ने ग्राम पंचायत प्रेमपुरा, कुचामन में ‘‘न्याय आपके द्वार अभियान के तहत‘‘ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि विधिक सेवा समिति द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय दिलवाने के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, समान अधिकार और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए।

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जाति, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हमारें संविधान द्वारा भी प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। आज भी समाज में कई लोग गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव और अन्याय का सामना कर रहे है। हमें अपने व्यवहार में समानता, भाईचारा और सहानुभूति को अपनाना होगा। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति न्याय और सम्मान नहीं पा लेता, तब तक हमारा विकास अधूरा रहेगा। हम सभी को भेदभाव को समाप्त करने, शिक्षा को बढ़ावा देने और समान अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब, कमजोर, अनुसूचित जाति-जनजाति, महिला, बालक, श्रमिक एवं दिव्यांगजन को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 

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सामाजिक न्याय तभी साकार होगा जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिले, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो। विधिक सेवा समिति का मुख्य उद्देश्य है कि नि:शुल्क विधिक सहायता की सुविधा, महिला एवं बाल अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, घरेलू हिंसा, बाल विवाह और साइबर अपराध से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आमजन को जागरूक करना, लोक अदालत एवं मध्यस्थता के माध्यम से त्वरित न्याय विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, महिलाओंं, बच्चों अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दिव्यांगजनों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे।
 
न्याय आपके द्वार अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि हर नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझे। जब समाज जागरूक होगा तभी न्याय सशक्त होगा। इस अवसर शर्मा ने 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वर्ष, 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि पक्षकार अपने झगड़ों को प्री-लिटिगेशन स्टेज पर सुलह वार्ता कर समाप्त कर सकते है, जिससे समय व धन की बचत के साथ-साथ आपसी प्रेमभाव भी बना रहता है। त्वरित न्याय प्राप्त करने के लिए लोक अदालत सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म है।

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