विज्ञापन

कुचामन में अब पीकअप पर कानफोड़ू डीजे बजाने वालों की खैर नहीं, न्यायालय हुआ सख्त

सद्दाम रंगरेज, प्रधान संपादक Mon, 16-Mar-2026

कुचामनसिटी(नागौर डेली न्यूज)। शहर की बहुचर्चित जनसमस्या मामले में न्यायालय ने गत पेशी पर जिला परिवहन अधिकारी एवं आरटीओ को नोटिस जारी कर तलब किया था। इस पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुंदरलाल खरोल के समक्ष आरटीओ मनोज शर्मा, सीआई सतपालसिंह, नगर परिषद रेवेन्यु ऑफिसर सहित वैवाहिक स्थलों के प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित हुए। 

विज्ञापन

प्रार्थी मुन्नालाल काछवाल की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश पारीक ने न्यायालय को बताया कि विवाह स्थलों में समुचित पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से आस-पास के रहवासियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इस पर न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने सभी विवाह स्थलों के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश देते हुये कहा कि किसी भी सूरत में न्युसेंस बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। 

विज्ञापन

विवाह स्थल में फ्लोर डीजे रात्रि 10 बजे बाद नहीं बजने चाहिए तथा ध्वनिमाप गाइडलाइन को अनुरूप ही होना चाहिये। सरला बिरला कल्याण मंडपम के प्रतिनिधि ने पार्किंग हेतु जमीन खरीद कर लेने व बसंत कुमार बिरला बारात भवन तथा नर्बदा गार्डन संचालकों द्वारा पार्किंग की जगह होने का कहने पर न्यायाधीश खरोल ने कहा कि सभी विवाह भवन संचालक नगर परिषद रेवेन्यु ऑफिसर व कर्मचारियों की मौजूदगी में अपने अपने पार्किंग स्थल पर 19 मार्च तक बोर्ड लगाकर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करके न्यायालय को रिपोर्ट पेश करें। 

भवन किराये पर देते समय ही दो गार्ड लगाकर आगंतुकों के वाहन पार्किंग स्थल में ही खड़े करवाने की व्यवस्था कराये। कोर्ट ने आरटीओ कुचामन को निर्देश देते हुये कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुरुप वाहन की भौतिक स्थिति नहीं होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करें व वाहनों पर लगे डीजे की जब्ती की कार्यवाही कर डिस्मेंटल किये बिना वाहन सुपुर्द नहीं करें। आगामी 23 मार्च को सभी पक्षकारगण को न्यायालय में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।


विज्ञापन
( Connecting with social media platform )
App | E-paper   | Facebook   | Youtube
( पर फ़ॉलो भी कर सकते है )

( नागौर डेली की लेटेस्ट न्यूज़ अपने व्हात्सप्प पे प्राप्त करने के लिए ग्रुप ज्वाइन करे )
Click to join Group

Latest News