लाडनूं(नागौर डेली न्यूज)। नगर पालिका क्षेत्र में खुले में गोश्त बेचना एवं जीवों के अवशेष हड्डियां, खाल आदि सार्वजनिक स्थानों सड़कों, गलियों, नालियों अथवा किसी भी खुले स्थान पर डालने को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है।
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नगरपालिका अधिशासी अधिकारी भवानी शंकर व्यास ने बताया मांस विक्रेताओं को बार बार समझाने के बावजूद नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। खुले में गोश्त बेचने से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है।
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इसी प्रकार, जीवों के अवशेष सार्वजनिक स्थानों पर डालने से दुर्गंध फैलती है, प्रदूषण बढ़ता है और आम जनता को असुविधा होती है। इसको लेकर शनिवार को दो दर्जन विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में बताया कि मांस केवल निर्धारित एवं ढकी हुई दुकानों के भीतर ही बेचने, जीवों के अवशेषों का उचित निस्तारण करने।
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इन अवशेषों को सार्वजनिक स्थानों पर न डालकर पूर्व में सुनिश्चित किये गये स्थलों पर ही डालने के लिए पाबंद किया गया है। वहीं गोश्त विक्रेता द्वारा इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो नगर पालिका अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें आर्थिक दंड और दुकान बंद करने जैसी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।