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कैंची से हत्या करने के आरोपी को कुचामन कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सद्दाम रंगरेज, प्रधान संपादक Tue, 17-Jun-2025

कुचामनसिटी(नागौर डेली न्यूज) : समीपस्थ कांसेड़ा गांव की एक दुकान में उधारी मांगने पहुंचे युवक की कैंची से हत्या करने वाले आरोपी भागचंद सेन को कुचामन के अपर सेशन न्यायालय में न्यायाधीश सुंदर लाल खारोल ने बेहद जल्द फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने नागौर डेली न्यूज को बताया कि 3 फरवरी 2024 को परिवादी रतनपुरी ने नावां थाने में रिपोर्ट दी कि उसका चाचा मुकेश पुरी और साथी झाबर पुरी, भागचंद सेन की कांसेड़ा स्थित दुकान पर उधारी की रकम मांगने गए थे। 

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इस पर भागचंद भडक़ गया, गाली-गलौच करते हुए दुकान से कैंची उठाकर मुकेश पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच-बचाव में झाबर पुरी को भी घायल कर दिया गया। हमले में मुकेश की मौत हो गई और झाबर को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। तत्कालीन थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि नावां पुलिस ने भागचंद के 

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खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), और 323 (मारपीट) में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया. अनुसंधान के बाद केस ऑफिसर स्कीम के तहत आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। नावां थानाधिकारी नन्दलाल ने बताया की बाद में प्रकरण अपर सेशन न्यायालय कुचामनसिटी स्थानांतरित हुआ, जहां अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह, 29 दस्तावेज व 9 आर्टिकल प्रस्तुत किए।

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एपीपी ने बताया की न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने आरोपी भागचंद सेन को दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास व 1,50,000 जुर्माना (न अदा करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास) और धारा 324 में 3 वर्ष कठोर कारावास व 25,000 जुर्माना (न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई है।


एपीपी ने बताया की न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने आरोपी भागचंद सेन को दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास व 1,50,000 जुर्माना (न अदा करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास) और धारा 324 में 3 वर्ष कठोर कारावास व 25,000 जुर्माना (न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई है।

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