नाबालिगों को वाहन न सौंपें : समझाइश के साथ कार्रवाई, पुनः नियम उल्लंघन पर की जावेगी कठोर कानूनी कार्रवाई
अली शेर खान | Fri, 01-Aug-2025 |
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खुनखुना(नागौर डेली न्यूज) : पुलिस अधीक्षक श्रीमती ऋचा तोमर (आईपीएस) के द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए डीडवाना-कुचामन पुलिस द्वारा यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की दिशा में निरंतर कार्रवाई करवाई जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा (आरपीएस) एवं वृताधिकारी धरम पूनिया (आरपीएस) के पर्यवेक्षण में शुक्रवार को पुलिस थाना खुनखुना क्षेत्र में नाबालिग बच्चों द्वारा दोपहिया वाहन चलाते पाए जाने पर थानाधिकारी खुनखुना देवीलाल (उनि) के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए संबंधित बालकों को थाने लाया गया एवं उनके अभिभावकों को बुलाकर आवश्यक समझाइश व चेतावनी दी गई।
कार्रवाई : नाबालिग वाहन चालकों को डिटेन कर थाने लाया गया। तत्पश्चात उनके अभिभावकों को भी वहां बुलाकर स्पष्ट रूप से समझाइश की गई कि भविष्य में दोबारा ऐसा पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई (एमवी एक्ट की कठोर धाराओं में) की जाएगी। पहली बार चेतावनी के रूप में बालकों और अभिभावको दोनों को समझाइश की गई है, ताकि जन-जागरूकता व जिम्मेदारी दोनों सुनिश्चित हो सकें।
कानूनी प्रावधानः
नाबालिग को वाहन चलाने देना एक गंभीर दंडनीय अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम (डट ।बज) के अनुसार ₹25,000 तक का जुर्माना, 3 वर्ष तक की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द। नाबालिग को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलने की अनुमति है।
सड़क सुरक्षा हेतु पुलिस-जन सहभागिताः
इस अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा सीएलजी सदस्यों से भी बैठक आयोजित कर यातायात नियमों की पालना हेतु सामाजिक सहयोग की अपील की गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा पूर्व में आयोजित जन संवाद शिविरों में सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए स्पष्ट किया गया था कि: "सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम पुलिस व समाज दोनों की साझी जिम्मेदारी है। पुलिस रोकथाम हेतु कार्यवाही करेगी, लेकिन समाज को भी सजग और जिम्मेदार बनना होगा।"
नाबालिग वाहन चालकों से जुड़े खतरेः
1. दुर्घटना का जोखिम: अनुभव की कमी से वे स्वयं व अन्य को जोखिम में डालते हैं।
2. कानूनी संकट: अभिभावकों को आर्थिक व विधिक दंड झेलना पड़ता है।
3. अनुशासनहीनता की शुरुआत: कम उम्र में नियमों का उल्लंघन जीवनभर की आदत बन सकती है।
पुलिस की प्रो-एक्टिव कार्रवाई: यह ‘प्रो-एक्टिव पुलिसिंग’ मॉडल जन सुरक्षा व पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाता है। जिला डीडवाना कुचामन के पुलिस थानों पर लगातार इस प्रकार की समझाइश व चेतावनी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 30.07.2025 को पुलिस थाना लाडनूं पर समझाइश व चेतावनी अभियान चला कर 35 नाबालिग वाहन चालकों/अभिभावकों से समझाईश की गई थी। जिले में पिछले 9 दिनों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सैकड़ों चालान भी किए गए हैं।
आमजन से अपील:
* नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें।
* स्वयं यातायात नियमों की सख्ती से पालना करें।
* सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस का सहयोग करें।
* जागरूक नागरिक बनें: यह किसी की ज़िंदगी बचा सकता है।