न्यायाधीश सुन्दरलाल खारोल ने की कुचामन क्षेत्र के पुलिस प्रशासन के साथ बैठक
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सद्दाम रंगरेज, प्रधान संपादक | Fri, 25-Jul-2025 |
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कुचामनसिटी(नागौर डेली न्यूज) : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशन में अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुन्दर लाल खारोल द्वारा तालुका कुचामन के पुलिस प्रशासन के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए खारोल ने कहा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 90 दिन का मीडियेशन ऑफ नेशन अभियान सम्पूर्ण देश में शुरूआत की गई है।
उपस्थित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मध्यस्थता के लिए न्यायालयों द्वारा जारी रैफरल आदेश में पक्षकारानों को नोटिस जारी किए जाते है। इसके साथ वर्ष, 2025 की प्रस्तावित तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए न्यायालयों द्वारा पक्षकारों को नोटिस प्री-काउसलिंग एवं लोक अदालत की बैंच के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए जाते है। उक्त नोटिसेज की तामील पक्षकारों को हो इस बाबत् एक स्पेशल सेल गठित करें ताकि पक्षकारों को नोटिसेज् की तामील हो सके एवं पक्षकारान लोक अदालत एवं मध्यस्थता के लाभों से लाभाविन्त होकर धन व समय की बचत के साथ त्वरित न्याय प्राप्त कर सके।
बैठक को सम्बोधित करते हुए खारोल ने कहा कि न्यायालय द्वारा मोटरयान दुर्घटना दावा, घातक दुर्घटना दावा, पारिवारिक प्रकरण, 138 एन आईएक्ट, सिविल प्रकरण एंव अन्य राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों में एक पक्ष के उपस्थित होने पर उसे मध्यस्थता के लाभों से अवगत करवाते हुए एक पक्ष की सहमति लेकर दूसरे पक्ष की भी सहमति लेने के लिए नोटिस जारी किए जाते है। पक्षकारान की उपस्थिति सुनिश्चित होने पर पक्षकारों को मध्यस्थता के लाभों से अवगत करवाया जाकर उनका प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय के एमसीपीसी से प्रशिक्षित मध्यस्थ को रैफर किया जाता है। मध्यस्थ ऐसे प्रकरणों में बार संघ के अधिवक्तागण के सहयोग से पक्षकारों के मध्य संयुक्त व एकल वार्ता करवाते हुए प्रकरण का जरिये राजीनामे से निस्तारण करता है।
इस प्रकार मध्यस्थ द्वारा न्यायालय के लंबित प्रकरणों में मध्यस्थता करवाकर पक्षकारों के समय व धन की बचत से लाभान्वित करते है। मोटरयान दुर्घटना दावा के प्रकरणों में भी याचिकाकर्तागण त्वरित क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो जाती है। पारिवारिक प्रकरणों में मध्यस्थता के जरिये पक्षकारान अपने गीले-शिकवे भूलाकर परस्पर आपसी प्रेमभाव रहने की सहमती देकर अपने प्रकरणों का निस्तारण अंतिम रूप से करते है। तालुका विधिक सेवा समिति कुचामन द्वारा वर्ष, 2025 जरिये मध्यस्थता के 29 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है जो कि मेड़ता न्यायिक क्षेत्र में सर्वाधिक है। लोक अदालत व मध्यस्थता के जरिये प्रकरण का निस्तारण होने पर पक्षकारों को न्यायालय शुल्क भी पुन: लौटा दिया जाता है।
-ये रहे बैठक में मौजूद
-विशेष लोक अदालत का आयोजन शनिवार को