विज्ञापन

खुला पेशाब घर बनाने के निर्माण को लेकर हुआ विवाद, अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेश की नहीं हुई पालना

हितेश रारा Sun, 02-Nov-2025
  • पीड़ित ने भूणी पंचायत प्रशासन व सरपंच प्रतिनिधि पर राजनीतिक एप्रोच व झूठा मुकदमा लगाने का लगाया आरोप
  • पीड़ित ने खुला पेशाब घर निर्माण को तुड़वाकर दोषियों पर कार्रवाई करने की जिला कलेक्टर से लगाई गुहार
  • अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण को नियम विरुद्ध अविधिक अतिक्रमण की श्रेणी में होना पाया गया जो अवैध है का आदेश दिया गया
  • अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेश पर नावां तहसीलदार ने निकाला दूसरा आदेश और करवा दिया निर्माण
विज्ञापन

मारोठ(नागौर डेली न्यूज) : कस्बे के निकटवर्ती ग्राम गोगोर में भुनी पंचायत द्वारा खुला पेशाब घर बनाया गया जिसको लेकर सुरेश गावड़िया परिवार ने विकास अधिकारी नावां के समक्ष अपनी आपत्ति जताई और नावां विकास अधिकारी ने काम रुकवाया और जांच करवाने की बात कही। और इसी दौरान पंचायत प्रशासन द्वारा 1 जनवरी 2025 को निर्माण कार्य को ध्वस्त क्षतिग्रस्त करने का मुकदमा पीड़ित सुरेश कुमार गावड़िया निवासी इन्दोखा सहित पुत्र महिपाल, भाई मदनलाल, भाई का पुत्र नरेंद्र कुमार पर हुआ जबकि घटना के दिन महिपाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करीमनगर में अपनी पढ़ाई कर रहा व नरेंद्र गावड़िया रक्षा मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे रहा था जिनका नाम मुकदमे में है दर्ज करवाया गया, जिस पर पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन के भय से हाई कोर्ट की शरण लेकर मामले से अवगत करवाया और गिरफ्तारी व एफ आई आर पर रोक लगवाई फिर 3 जनवरी 2025 को पीड़ित द्वारा जिला कलेक्टर को अपने प्लॉट

विज्ञापन
 के सामने खुले पेशाब घर निर्माण की शिकायत की गई, जिस पर 18 मार्च 2025 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण को नियम विरुद्ध अविधिक अतिक्रमण की श्रेणी में होना पाया गया जो अवैध है का आदेश दिया गया लेकिन नावां तहसीलदार द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को उसी स्थान पर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक पेशाब घर बनाने की अनुमति दे दी और 17 अक्टूबर को ही तहसीलदार की अनापत्ति प्रमाण के आधार पर विकास अधिकारी नावां ने ग्राम पंचायत को निर्माण करने की स्वीकृति दे दी और पंचायत द्वारा निर्माण में विवाद नहीं आने की स्थिति को देखते हुए एक दिन में ही खुला पेशाब घर (शौचालय) बना दिया, निर्माण के दौरान पीड़ित द्वारा निर्माण रुकवाने को लेकर पुलिस को सूचना दी गई लेकिन पुलिस प्रशासन ने नए आदेश की पालना करने की बात कह कर निर्माण करवा दिया। ग्रामीणों में चर्चा का विषय की तहसीलदार का आदेश बड़ा निकला अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेश से ...
विज्ञापन
इनका कहना है : 
भुनी पंचायत प्रशासन व सरपंच प्रतिनिधि ने रंजिश पूर्वक राजनीतिक अप्रोच से झूठा मुकदमा करवाकर खुला पेशाब घर का निर्माण किया है और हमें परेशान कर रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर निर्माण कर लिया है और अब जिला कलेक्टर के समक्ष न्याय की फरियाद लगा दी है। पीड़ित सुरेश गावड़िया
 
मामले की जांच करवाई जा रही है दोषियों पर उचित कार्रवाई होगी निर्माण गलत हुआ है तो निर्माण को तुड़वाकर पीड़ित को न्याय दिया जाएगा। महेंद्र खडगावत जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन।
 
जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार मामले की जांच करवाई जा रही है और मामले को लेकर कमेटी बना दी गई है जल्द ही कार्रवाई की रिपोर्ट के आधार पर मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। दिव्या सोनी उपखंड अधिकारी नावां

विज्ञापन
( Connecting with social media platform )
App | E-paper   | Facebook   | Youtube
( पर फ़ॉलो भी कर सकते है )

( नागौर डेली की लेटेस्ट न्यूज़ अपने व्हात्सप्प पे प्राप्त करने के लिए ग्रुप ज्वाइन करे )
Click to join Group
विज्ञापन

Latest News