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कुचामन में बाल-विवाह निषेध अभियान के तहत किया जागरूकता कार्यक्रम

सद्दाम रंगरेज, प्रधान संपादक Tue, 11-Mar-2025

कुचामनसिटी(नागौर डेली न्यूज) : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के निर्देशानुसार अध्यक्ष ताल्लुका विधिक सेवा समिति कुचामन सुन्दर लाल खारोल के आदेशानुसार बाल विवाह निषेध अभियान के तहत अधिकार मित्र अशोक कुमार झाला द्वारा मंगलवार को पुलिस अधीक्षक वृत्त के कार्यालय, कुचामन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। 

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झाला ने कहा कि बाल विवाह निषेध अभियान, 2006 के तहत 18 साल से कम की लडक़ी या 21 साल से कम उम्र के लडक़े की शादी करना वर्जित है। मनेरगा श्रमिकों को जागरूक करते हुए कहा कि बाल विवाह करने वाले या शामिल होने वाले दोनों दोषी होते है। कानून द्वारा ऐसा कृत्य करने वालों के दण्ड का प्रावधान किया गया है। 

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बाल विवाह करने से बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरूद्ध हो जाता है। बालकों के सर्वागीण विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जाना आवश्यक है। इसके लिए ग्राम स्तर सरपंच व वार्डपंच को पाबंद किया ताकि अधिक अधिक से बालविवाह को रोक जा सके। इस अवसर पर झाला ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया तथा पुलिस अधीक्षक ने बाल-विवाह निषेध अभियान को सफल बनाने की शपथ दिलवाई।


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