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वक्फ संपत्ति विवाद में न्यायालय के फैसले पर मुस्लिम समाज ने जताई खुशी

महबूब खोखर Tue, 16-Jun-2026

कुचेरा(नागौर डेली न्यूज) : कुचेरा में वक्फ संपत्ति विवाद को लेकर न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का आम मुस्लिम समाज ने स्वागत करते हुए खुशी जताई है। न्यायालय के इस निर्णय को क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस संबंध में सोमवार शाम भट्टी पूरा मोहल्ला स्थित तेलियों के मदरसे में मुस्लिम समाज की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के लोगों ने न्यायालय के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में अहम निर्णय बताया।

 
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गौरतलब है कि ग्राम कुचेरा स्थित वक्फ संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए वादी पक्ष के पक्ष में स्थायी एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा स्वीकार की है। मुस्लिम विकास समिति, कुचेरा की ओर से इब्राहिम खां, जहरुद्दीन, अब्दुल गफूर एवं अब्दुल कादिर ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था। 
 
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वाद में कुचेरा तहसील नागौर स्थित आराजी खसरा संख्या 17 व 179 (नये खसरा संख्या 17, 18 एवं 232) कुल रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा भूमि को वक्फ संपत्ति बताया गया था। न्यायालय ने अपने आदेश में प्रतिवादी मोहम्मद इकबाल सहित अन्य संबंधित पक्षों को उक्त वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने, करवाने अथवा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करने से रोक दिया है।
साथ ही वादी पक्ष के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं। न्यायालय ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों पक्ष अपने-अपने न्यायिक व्यय स्वयं वहन करेंगे। समाज के लोगों ने इस निर्णय को न्याय की जीत बताते हुए न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया।

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