डीडवाना-कुचामन जिले में बिना अनुमति के ड्रोन उडाने व आतिशबाजी पर प्रतिबंध हेतु निषेज्ञा लागू
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सद्दाम रंगरेज, प्रधान संपादक | Fri, 09-May-2025 |
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डीडवाना-कुचामन(नागौर डेली न्यूज)। वर्तमान परिस्थिति में लोक शांति एवं आंतरिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट पुखराज सेन ने जिले में बिना अनुमति के ड्रोन संचालन एवं आतिशबाजी करने पर आगामी दो माह की अवधि तक प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार लोक शांति आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु ड्रोन कैमरा एवं पटाखे व आतिशबाजी पर तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीडवाना-कुचामन जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून इत्यादि उड़ाने पर प्रतिबंध हेतु (Anti drone Measures) निषेधाज्ञा लागू की गई है।