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राज्य के विरुद्ध निर्णय पारित करने के संबंध में जिला कलक्टर ने सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने के दिये निर्देश

सद्दाम रंगरेज, प्रधान संपादक Fri, 16-Jan-2026

डीडवाना-कुचामन(नागौर डेली न्यूज)। यह है कि ग्राम सीतापुर के खसरा सं. 1187/761 रकबा 0.5680 हेक्टेयर, खसरा सं. 1183/752 रकबा 0.6282 हेक्टेयर, खसरा सं. 1185/760 रकबा 2.0967 हेक्टेयर की भूमि किस्म कृषि का अकृषि (आवासीय कॉलोनी) के रूप में उपयोग करने पर तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी में याद सं. 151/2024, 152/2024 व 153/2024 दायर किया गया। जिसका बाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी द्वारा दिनांक 27.03.2025 को राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया।

 

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यह है कि ग्राम आनन्दपुरा के खसरा सं. 176 रकबा 0.67 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.17 हेक्टेयर की खातेदारी प्राप्त करने हेतु प्रार्थिया श्रीमती मोहरीदेवी पत्नि आईदान जाति जाट निवासी आनन्दपुरा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी में वाद सं. 11/2025 अनवान मोहरीदेवी बनाम राज्य सरकार दायर किया गया। जिसका बाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी द्वारा 22.06.2017 को राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णय पारित करते हुए खसरा सं. 176 रकबा 0.67 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.17 हेक्टेयर खातेदारी के अधिकार प्रदान कर राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर में अपील सं. 203/2017/223/कुचामनसिटी दायर की गई. जो बाद सुनवाई न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा 19.02.2020 को खारिज कर राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया।

 

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यह है कि कस्बा कुचामनसिटी के खसरा सं. 616 रकबा 442.09 बीघा की खातेदारी मंत्री गौशाला कुचामनसिटी के सम्बन्ध में तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामनसिटी में रेफरेन्स सं. 19/2023 दायर किया गया, में बाद सुनवाई न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामनसिटी द्वारा दिनांक 09.09.2025 को खारिज कर राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया।

यह है कि उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के द्वारा राजस्य वाद सं० 93/2019 (पुराना) वाद सं० 248/2023 (नया) निर्णय दिनांक 14.11.2025 के द्वारा ग्राम मण्डावरा के राजकीय खाता सं० 01 खसरा सं० 668/228 रकबा 0.1977 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय भूमि

को मृतक खातेदार के विधिक वारिसों की जांच कर भूमि पुनः खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। जो राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया।

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यह है कि ग्राम जालमपुरा तहसील परबतसर के खसरा सं. 242 रकबा 54.19 बीघा वक्त सेटलमेंट सम्वत 2005 की मिसल बंदोबस्त में डोली बनाम मन्दिर श्री रघुनाथजी महाराज वाके ऐतमाम पुजारी पुसादास वल्द अर्जुनदास 1/2, धनदास गणेश पि. रामधनदास 1/2, कौम साद डोलीदार खातेदार दर्ज होने से उक्त प्रकरण में संबंधित तहसीलदार परबतसर को नियमानुसार रेफरेन्स की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त समस्त निर्णय राज्य सरकार के विरूद्ध पारित किये जाने के कारण तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रकरण में अपील के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया उक्त समस्त प्रकरणों में जिला कलक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत ने तहसीलदार कुचामनसिटी को राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णय पारित करने के कारण सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने हेतु निर्देशित किया गया तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन सचिव राजस्व विभाग जयपुर को निवेदन किया गया।


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