चिकित्सा विभाग द्वारा मारोठ में लगा फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप, दुकानदारों को 500 की जगह देने पड़े 800 रुपए ?
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हितेश रारा | Fri, 16-Jan-2026 |
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मारोठ(नागौर डेली न्यूज) : आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से “शुद्ध आहार - मिलावट पर वार“ अभियान के तहत जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत के निर्देशानुसार जिले में रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित किये जा रहे है° जिसके तहत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन शुक्रवार को मारोठ (नावां) में किया गया।
खाद्य कारोबारकर्ताओं को व्यापार करने के लिए खाद्य रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की आवश्यकता होती है अगर रजिस्ट्रेशन लाइसेंस खाद्य कारोबार कर्ताओं के पास नहीं होता है तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत धारा 31 में 25 हजार का जुर्माना बताया गया है
जिसके तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र चौधरी ने बताया की जिले में अभियान के तहत शुक्रवार को मारोठ कस्बे में खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 17 खाद्य कारोबार कर्ताओं के रजिस्ट्रेशन जारी किए गए हैं।
इनका कहना है :