गांजा रखने व बेचने के मामले में शरीफ मोहम्मद को 10 साल की सजा, कुचामन के अपर सेशन न्यायालय ने सुनाई सजा
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सद्दाम रंगरेज, प्रधान संपादक | Mon, 07-Apr-2025 |
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कुचामनसिटी के अपर सेशन न्यायालय के न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल मामले में सुनवाई करते हुए अवैध गांजा रखने और बेचने के मामले में अपराधी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने गांजा सीकर के भोसाणा लोसल निवासी बाबूलाल नाथ से खरीदा था। वो इसे अजमेर निवासी रमेश को बेचता था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
अभियोजन पक्ष ने मामले में 12 गवाहों के बयान और 37 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई के दौरान एक आरोपी रमेश की मृत्यु हो गई। बाबूलाल नाथ को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। मामले की सुनवाई पहले मेड़ता सेशन न्यायालय में हुई, फिर परबतसर और अंत में कुचामन सिटी में स्थानांतरित की गई। कुचामनसिटी के अपर सेशन न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने अपराधी शरीफ मोहम्मद 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।